New Tax Regime 2025: बजट 2025: नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री,

New Tax Regime 2025: बजट 2025:नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री,

New Tax Regime 2025 – आज बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गयी है, अब नौकरीपेशा लोगो के लिए New Tax Regime 2025 में ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है।

New Tax Regime 2025: बजट 2025:नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री,

आज बजट में निर्मला सीतारमन ने सलाना 12 लाख कमाने वाले लोगो के लिए टैक्स फ्री कर दिया है साथ ही 75 हजार का स्टैण्डर्ड डिडक्शन है जिसको मिलाकर कुल 12 लाख 75 हजार तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है।

New Tax Regime 2025

0 से 4 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपये तक-  5 फीसदी
8 से 12 लाख रुपये तक- 10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपये तक- 15 फीसदी
20 से 24 लाख रुपये तक- 25 फीसदी
24 लाख से अधिक कमाई पर- 30 फीसदी

हालांकि, अभी भी New Tax Regime 2025 में 12 लाख रुपये की सालाना इनकम 10 फीसदी TAX  स्लैब में आ रही है। इससे लोग  उलझन में हैं कि उनकी 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। निचे दिया गया चार्ट से आप सब कुछ समझ सकते है। इसमें सारा खेल रिबेट बेनिफिट्स का है।

New Tax Regime 2025: बजट 2025:नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री,

जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील अग्रवाल ने बताया कि अगर आपकी सालाना कमाई 12.75 लाख रुपये है तो 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। बाकी 12 लाख रुपये पर 60 हजार रुपये का इनकम टैक्स बनेगा। पहले यह 80 हजार रुपये होता था। इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत 60 हजार रुपये तक की छूट मिलती है। ऐसे में 12 लाख कमाई वाले शख्स का जो 60 हजार रुपये का इनकम टैक्स बनेगा, उसमें 87A के तहत पूरी छूट मिल जाएगी। ऐसे में उसे कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा।

New Tax Regime 2025 में किन लोगो को छूट मिलेगी। 

आपको बता दे की नयी इनकम टैक्स व्यवस्था में छूट सिर्फ उन्ही लोगो को मिलेगी जिनका इनकम सिर्फ सैलरी से होती हो अगर वे किसी और तरीका जैसे शेयर मार्किट या कोई भी अन्य श्रोत से इनकम करते है तो उन्हें इस छुट का फायदा नहीं मिलेगा। वही आपका आय अगर 12 लाख 75 हजार से 1 रुपये भी ज्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा।

कैसे मिलेगा टैक्स रिबेट का लाभ

आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। आपका आईटीआर क्लियर होने के बाद रिबेट के पैसे आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे।

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